नई दिल्ली: पैन कार्ड, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर या PAN Card, आपकी फाइनेंशियल पहचान का जरूरी हिस्सा है, लेकिन अगर यह इनएक्टिव (Inactive PAN Card) हो जाए, तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग या अन्य वित्तीय काम रुक सकते हैं. पैन इनएक्टिव होने का सबसे बड़ा कारण है पैन-आधार का लिंक न होना, लेकिन अब आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं. और हां, इसे चेक करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं.
घर बैठे ऐसे चेक करें पैन स्टेटस
- अब आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके यह पता लगा सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं. बाईं ओर “Quick Links” सेक्शन में “Verify PAN Status” पर क्लिक करें.इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना होगा.”Continue” पर क्लिक करें.आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे वेबसाइट पर दर्ज कर “Validate” पर क्लिक करें.अगर आपका पैन एक्टिव है, तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा: “PAN is Active and details are as per PAN.”
PAN Inactive होने के कारण
- आपका पैन कार्ड इनएक्टिव होने के पीछे ये वजहें हो सकती हैं:
- पैन और आधार का लिंक न होना.किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होना.फर्जी पहचान के आधार पर जारी किए गए पैन कार्ड.
अगर पैन इनएक्टिव हो जाए तो क्या करें?
- अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है, तो इसे एक्टिव कराने के लिए आपको आयकर विभाग में आवेदन करना होगा. इसके लिए:
- पैन कार्ड की एक प्रति, जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस्तेमाल की हो, शामिल करें.आयकर विभाग के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड बनाएं.पिछले तीन साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जोड़ें.यह सब अपने क्षेत्र के मूल्यांकन अधिकारी (AO) को भेजें. आवेदन सही पाए जाने पर 15-30 दिनों में आपका पैन एक्टिव कर दिया जाएगा.
क्या सावधानी बरतें
समय रहते पैन-आधार लिंक कर लें.एक से ज्यादा पैन कार्ड न बनवाएं.किसी भी तरह की फर्जी जानकारी से बचें, क्योंकि आयकर विभाग के नियम सख्त हैं.अपने पैन को लेकर यह छोटी सी जांच आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बड़ा फर्क ला सकती है.