तमिलनाडु : शर्ट उतारकर BJP अध्यक्ष ने खुद को क्यों मारे कोड़े?

नई दिल्ली: तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को अपने घर के बाहर 6 कोड़े मारे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इससे पहले अन्नामलाई ने गुरुवार को कहा कि जब तक द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार हट नहीं जाती तब तक वह सैंडल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर चलेंगे.साथ ही उन्होंने कहा था कि 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे अपने घर के बाहर खुद को छह बार कोड़े मारेंगे ताकि लोगों का ध्यान अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न की घटना की ओर जाए.

ये सब संस्कृति का हिस्सा है

कोड़े मारने के बाद अन्नामलाई ने कहा,’तमिल संस्कृति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा जानता होगा कि ये सभी भूमि का हिस्सा हैं. खुद को कोड़े मारना, खुद को दंडित करना और खुद को कठिन परिस्थितियों में डालना, ये सब इस संस्कृति का हिस्सा हैं. यह किसी व्यक्ति या चीज़ के खिलाफ़ नहीं है, बल्कि राज्य में हो रहे निरंतर अन्याय के खिलाफ़ है. अन्ना विश्वविद्यालय में जो हुआ, वह सिर्फ़ एक महत्वपूर्ण मोड़ है. अगर आप पिछले 3 सालों में जो कुछ हुआ है उसे देखें तो आम लोगों, महिलाओं, बच्चों और उच्च भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लगाता अन्याय हो रहा है.’

चप्पल ना पहनने की खाई कसम

भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि वह द्रमुक सरकार के हटने तक चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही चलेंगे. अन्नामलाई ने आरोपी की द्रमुक नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि वह सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा का पदाधिकारी है. भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने की वजह से अपराध को अंजाम दिया. कोयंबटूर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चूंकि आरोपी द्रमुक से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की.

आरोपी पर 10 आपराधिक मामले

तमिलनाडु के कानून मंत्री एस. रेगुपति ने कहा कि यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले का आरोपी द्रमुक का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है. पुलिस ने पाया है कि 37 वर्षीय आरोपी पहले से ही कम से कम 10 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. आरोपी ज्ञानशेखरन ने पीड़िता को धमकाया था और कहा था कि जब भी वह उसे बुलाए, उसे मिलने आना होगा. इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लिया और इसकी निंदा की.

आयोग ने पुलिस से मांगी FIR की कॉपियां

आयोग ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शंकर जीवाल को खत लिखकर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 71 लागू करने को कहा, जो बार-बार अपराध करने वालों से निपटने से संबंधित है. इसने कहा,’आयोग ने पाया है कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसने पहले भी इसी तरह के अपराध किए हैं और वह द्रमुक की सैदाई-पूर्व छात्र शाखा का उप-संगठक है. इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है.’

पुलिस ने सार्वजनिक कर दी लड़की जानकारी

आयोग ने डीजीपी से ज्ञानशेखरन के खिलाफ दर्ज सभी FIR की कॉपिया और ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण भेजने को कहा है. आयोग ने कहा कि पुलिस ने पीड़िता की पहचान का विवरण सार्वजनिक कर दिया है और पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. अन्नाद्रमुक, भाजपा और माकपा समेत कई पार्टियों ने FIR की कॉपियों के जरिए पीड़िता की जानकारी उजागर करने के लिए पुलिस की निंदा की.

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