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लालू पर केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी की जरूरत क्यों पड़ी?

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
09/05/25
in बिहार, राजनीति, समाचार
लालू पर केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी की जरूरत क्यों पड़ी?
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पटना: ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मनी लांड्रिंग से जुड़ा मामला है। राष्ट्रपति ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 218) के तहत मंजूरी दी। इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तरफ से दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपनी जांच शुरू की है।

राष्ट्रपति से क्यों लेनी पड़ी परमिशन?

कानून के जानकारों के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 218 न्यायाधीशों और लोक सेवकों पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के प्रोटोकॉल का फॉर्मेट तैयार करती है। इस लिहाज से, ये जरूरी है कि कोई भी अदालत उचित सरकारी प्राधिकरण (Competent Authority) की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती है। इस नियम का उद्देश्य अधिकारियों को दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचाना होता है।

ये सुनिश्चित करना है कि वे बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। चूंकि सांसद-विधायक के मामले में उचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनसे अनुमति मांगी गई। जब लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ तो लालू यादव रेल मंत्री थे, इसलिए राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी थी।

लालू यादव पर क्या हैं आरोप?

ईडी ने इस मामले में विशेष अदालत (PMLA) नई दिल्ली के सामने अमित कत्याल और लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों यानी राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और दो संबद्ध कंपनियों एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 8 जनवरी 2024 को अपनी अभियोजन शिकायत (PC) दायर की। रेलवे में इस भर्ती के लिए विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया था।

बिहार के रहने वाले लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर के जोनल रेलवे में नौकरी मिली थी। पटना में 1,05,292 फुट जमीन लालू परिवार के नाम ट्रांसफर की गई। इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद के अलावा उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ 14 अन्य को आरोपी बनाया है।

‘लैंड फॉर जॉब’ मामला क्या है?

नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि लालू यादव ने साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी में नौकरी के लिए धांधली की। इच्छुक उम्मीदवारों या उनके परिवारों की जमीन को अपने नजदीकियों के नाम लिखवाए गए। बाद में उन जमीनों को अपने या अपने परिवार वालों के नाम पर ट्रांसफर कराया गया। मतलब, नौकरी के बदले रिश्वत के तौर पर जमीन ली गई। इसी मामले में लालू यादव के साथ उनके परिवार के लोग आरोपी हैं। सीबीआई ने इस मामले में तीन आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया है।

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