आनंद अकेला
सिगरौली (देवसर)। पत्नी की हत्या करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश रजक के न्यायालय के द्वारा आरक्षी केन्द्र चितरंगी अपराध क्र.- 252/2018 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोपी गणेश उर्फ छोटका बैगा पिता सोनशाह बैगा सोनी उम्र 29 वर्ष, निवासी- टोला पहलवा, ग्राम मटिहिनी जिला सिंगरौली को आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना के अनुसार 18 अक्टूबर 2018 को
आरोपी के बड़े भाई सुदर्शन बैगा ने पुलिस को सूचना दी कि उसके छोटे भाई ने अपनी पत्नी की लाठी से जमकर पिटाई की है। सुदर्शन ने बताया कि जब वह दोपहर करीब एक बजे अपने घर गया तो उसके पास उसका छोटा भाई गणेश उर्फ छोटका आया। उसने बताया कि वह हल जोतकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था। इस बात को लेकर उसने अपनी पत्नी की लाठी पिटाई कर दी। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गई।
बड़े भाई ने घटना की जानकारी पाते ही छोट भाई केे घर गया। जहां उसने देखा कि आरोपी की पत्नी मृत अवस्था में पडी हुई थी और उसके चेहरे पर बायीं ओर चोट के निशान थे। उसने घटना की जानकारी पर उप-निरीक्षक विनोद कुमार सिंह हमराह स्टॉफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जहां सुदर्शन बैगा ने विनोद कुमार सिंह को घटना से सम्बंधित रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना की जांच के बाद पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से मामले का संचालन करते हुये सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सूर्य प्रसाद पाण्डेय ने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया।