नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एक बड़ा कदम उठाया. अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक है. ऐसे में आपको आयकर रिबेट का पूरा फायदा उठा सकते हैं. कुल मिलाकर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. यह नियम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा. इस बदलाव का मतलब है कि अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक है तो आप सेक्शन 87A के तहत रिबेट का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे.
ऐसे में क्या 12 लाख रुपये से कम कमाने वाले लोगों को भी ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. क्या उनकी टैक्स देनदारी शून्य होगी? आइए जानते है. इसका उत्तर यह है कि भले ही आपकी आय टैक्स दायरे से बाहर हो. लेकिन फिर भी आपको सेक्शन 87A के तहत रिबेट का लाभ लेने के लिए आपको ITR दाखिल करना जरूरी होगा.
ITR दाखिल करना है जरूरी
जब तक आप ITR दाखिल नहीं करेंगे. आपको रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा. इस रिबेट का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी इनकम 12 लाख रुपये तक है. साथ ही जिनकी आय में विशेष दर पर टैक्स लगने वाले स्रोत शामिल नहीं हैं. यह रिबेट केवल तभी मिलेगा जब आप ITR दाखिल करेंगे. कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं, जिनमें आपको भले ही कम आय हो, फिर भी ITR दाखिल करना जरूरी होगा.
अगर आपके पास विदेशी संपत्ति है. आपके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा होते हैं. आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं. ऐसी स्थितियों में आपको ITR दाखिल करना पड़ेगा. चाहे आपकी आय 4 लाख रुपये से कम क्यों न हो. इसी तरह अगर आपकी बिजली का बिल 1 लाख रुपये से अधिक हो. आपकी बिक्री 60 लाख रुपये से ऊपर हो. ऐसे में भी आपको ITR दाखिल करना होगा.
आयकर विभाग से आ सकता है नोटिस
अगर आप इन स्थितियों में ITR नहीं दाखिल करते हैं तो आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है. हालांकि, अब जुर्माना नहीं लगता, लेकिन लेट फीस लगाया जाता है. अगर आप निर्धारित समय के बाद ITR दाखिल करते हैं तो 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का फीस लिया जा सकता है. इसके साथ ही ब्याज भी जुड़ सकता है.यह प्रति माह 1 फीसदी के हिसाब से लिया जाएगा.
भविष्य में मिल सकती हैं कई सुविधाएं
हालांकि, अगर आपकी आय टैक्स दायरे में नहीं आती है तो भी ITR दाखिल करने के फायदे हैं. ITR दाखिल करने से आपकी इनकम और पते का प्रमाण मिलता है. इससे बैंक और अन्य संस्थाओं से लोन लेने में आसानी होती है. साथ ही, विदेश यात्रा के लिए वीजा आवेदन के दौरान भी ITR की आवश्यकता हो सकती है. इसलिए, भले ही आपको लगता हो कि आपकी आय टैक्स दायरे में नहीं आती. ITR दाखिल करने से भविष्य में आपको कई सुविधाएं मिल सकती हैं.