हरिद्वार। अंकिता भंडारी हत्याकांड के दो आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है। जबकि, तीसरे आरोपी अंकित ने टेस्ट के लिए दस दिन की मोहलत मांगी है। अंकित की अर्जी पर अदालत 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अर्जी दी थी। अदालत की ओर से भेजे नोटिस के जवाब में आरोपी पुलकित और सौरभ ने टेस्ट के लिए सहमति दे दी। जबकि, अंकित ने टेस्ट के लिए दस दिन का समय मांगा है। तीनों आरोपियों के टेस्ट एक साथ होने हैं, इसलिए अदालत ने 22 दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय की है।
एसआईटी, इस मामले में कथित तौर पर शामिल वीआईपी का नाम जानने के लिए आरोपियों का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। आरोप है कि पुलकित के रिजॉर्ट पर आने वाले कथित वीआईपी को एक्सट्रा सेवा देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया। उसके इनकार करने पर आरोपियों ने अंकिता की हत्या कर दी। एसआईटी को इस मामले में 23 दिसंबर से पहले चार्जशीट दाखिल करनी है, लेकिन अब यह तय हो गया है कि एसआईटी नार्को से मिलने वाले तथ्य पहली चार्जशीट में शामिल नहीं कर सकेगी।