हरिद्वार l धर्म विशेष की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में स्वामी यति नरसिंहानंद को जमानत मिल गई है. आज यानी बुधवार को यति नरसिंहानंद जेल से रिहा हो जाएंगे. धर्म संसद में दिए भड़काऊ भाषण के मामले में हरिद्वार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग वाली याचिका पर यति नरसिंहानंद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ नगर कोतवाली में एक छात्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया था. छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने 15 दिसंबर को नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया था.
क्या है पूरा मामला?
यति नरसिंहानंद पर आरोप लगा था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्म विशेष की महिलाओं पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की थी. इसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर काम करना) और 509 (महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद उन्होंने हरिद्वार कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा था कि यति नरसिंहानंद ने धर्म विशेष की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. इसके बाद कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
यति नरसिंहानंद का विवादों से रहा है गहरा नाता
उल्लेखनीय है कि यति नरसिंहानंद का नाम कई बार विवादों में आ चुका है. दिसंबर 2021 में हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें नरसिंहानंद का भी नाम था. पिछले साल, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ कुल तीन एफआईआर दर्ज की गई थीं.
खबर इनपुट एजेंसी से