जैसे-जैसे फरवरी का महीना खत्म हो रहा है वैसे ही फाइनेंशियल ईयर के भी खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है. ऐसे में लोग आप कई तरह के टैक्स सेविंग निवेश ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको टैक्स सेविंग की खास टिप्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं. अगर आपकी PPF, ELS और अन्य सेविंग ऑप्शन की लिमिट खत्म हो गई है तो आप इसके अलावा और भी ऑप्शन के जरिए टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.
1. आप अगर बच्चों की ट्यूशन फीस देते हैं तो आप इसे टैक्स सेविंग के लिए क्लेम कर सकते हैं. आप केवल दो बच्चों का ही ट्यूशन फीस क्लेम कर सकते हैं.
2. अगर आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है तो आप इनकम टैक्स की धारा 10(16) के तहत स्कॉलरशिप में मिली राशि को टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.
3. अगर आप रेट के घर में रहते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80GC के तहत रेट की राशि पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको केवल 10BA फॉर्म फिल करना होगा.
4. इसके अलावा अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी तो चंदा देते हैं तो इसे भी इनकम टैक्स की धारा 80GGC के तहत क्लेम कर सकते हैं.
5. इसके अलावा अगर आपने बच्चों की पढ़ाई या खुद की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो लोन की ब्याज पर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.