Post office का बदल गया है ट्रांजेक्शन से जुड़ा बड़ा नियम, जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर?

पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए काम की खबर है. पोस्ट ऑफिस ने ट्रांजैक्शन संबंधी कई नियमों में बदलाव किया है. पोस्ट ऑफिस ने पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं (Post Office Savings Schemes) में पैसा निकालने की लिमिट बढ़ा दी है. इससे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम (Post Office Savings Schemes) बाकी के बैंकों से मुकाबला कर पाएंगे और लंबी अवधि में पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स बढ़ेगा.

एक दिन में 20,000 रुपये निकाल सकेंगे 

ग्रामीण डाक सेवा की ब्रांच में अब खाताधारक एक दिन में 20,000 रुपये निकाल सकते हैं, पहले ये लिमिट 5,000 रुपये थी. इसके अलावा कोई भी ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) एक दिन में एक खाते में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा लेन-देन को स्वीकार नहीं करेगा. मतलब ये कि एक दिन में एक खाते में 50,000 रुपये से ज्यादा का कैश लेन-देन नहीं किया जा सकता है.

PPF, KVP, NSC के लिए नियम बदले

नए नियमों के मुताबिक बचत खाते के अलावा अब सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), मासिक आय योजना (MIS), किसान विकास पत्र (KVP), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजनाओं में जमा चेक के जरिए स्वीकार या विदड्रॉल फार्म के जरिए किया जाएगा.

मिनिमम बैलेंस कितना जरूरी?

आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पर 4 परसेंट सालाना ब्याज मिलता है, पोस्ट ऑफिस में खोले गए बचत खाते के लिए मिनिमम बैलेंस  500 रुपये रखना जरूरी है. अगर आपके खाते में 500 रुपये से कम रकम हुई तो खाता रख-रखाव फीस के रूप में 100 रुपये काट लिए जाएंगे.

पोस्ट ऑफिस की योजनाएं

– डाकघर बचत खाता
– 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता
– डाकघर सावधि जमा खाता
– डाकघर मासिक आय योजना खाता
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
– 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खाता
– सुकन्या समृद्धि खाता
– राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
– किसान विकास पत्र

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