विदेश से गाडियां लेकर आने पर केंद्र सरकार ने लागू किए नए नियम, देखें जारी हुई नई सूची

नई दिल्ली : विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैं, बताया जा रहा है कि विदेशियों के लिए सरकार ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू किए हैं। विदेशी मेहमान अपने साथ अगर कोई वाहन लाता हैं तो उसे इन नियमों का पालन करना होगा।

नियम के मुताबिक विदेशी मेहमान को अपनी गाड़ी का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, एक वैध बीमा पॉलिसी, एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो), ये तमाम डाक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे।

केंद्र सरकार के नए नियम
ये नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं, कई बार विदेशों से आने वाले राजनयिक या मेहमान अपने साथ व्यक्तिगत वाहन भी लेकर आते हैं। उन वाहनों के लिए अब तक नियम नहीं थे, पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं। सरकार सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के नियम बनाती है. केंद्र ने गाड़ियों के ब्रेक, सेंसर, एयरबैग्स को लेकर हाल में कई नियम बनाए हैं।

टायरों से जुडा नियम भी बदला
कुछ दिनों पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल, गाड़ी के टायरों के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिसे 1 अक्टूबर से नए डिजाइन के अनुसार बनाया जाएगा।अगले साल 1 अप्रैल से गाड़ियों की बिक्री नए टायरों के साथ ही की जाएगी। टायरों के डिजाइन पर नए नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे. ए स्टैंडर्ड C1, C2, और C3 कैटेगरी के टायर्स पर लागू होंगे।

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