इस योजना के तहत किसानों को मिलती है पांच लाख तक की आर्थिक सहायता, ऐसे करें अप्लाई

लखनऊ : खेतों में काम करने के दौरान अक्सर किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में वे फिर अन्य कोई काम करने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। कई बार तो किसानों की खेत में काम करते वक्त दुर्भाग्य से भी मौत हो जाती है। यूपी सरकार ऐसे ही किसानों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना चलाती है। जिसके तहत  खेत में काम करने के दौरान दुर्घटना का शिकार होने पर पांच लाख तक की मदद मिलती है।

किसे मिलेगा लाभ

  • किसान यूपी का निवासी होना चाहिए।
  • दुर्घटना में मौत की स्थिति में मृतक के परिजन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
  • खेती के दौरान किसान के साथ दुर्घटना होने की सूचना 45 दिनों के भीतर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में आवेदन पत्र देकर बताना होता है।

कितना मिलेंगे रुपये

  • अगर किसान खेती के दौरान हाथ-पैर खो देता है तो इस स्थित में पांच लाख रुपये मिलेंगे। यदि किसान की मौत हो जाती है तब भी पांच लाख रुपये मिलेंगे।
  • किसान को इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा ढाई लाख रुपये मिलता है।
  • खेती के दौरान दुर्घटना का शिकार होने पर किसान की विकलांगता 35 फीसदी से अधिक और 50 फीसदी से कम है तो 1 से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत

  • किसान का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक डिटेल
  • फोटो

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की वेबसाइट https://esathi.up.gov.in/ पर जाएं।
  • यहां लॉगिन के नीचे नवीन उपयोगकर्ता का ऑप्शन आएगा।यहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
  • इसके बाद एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके जरिए लॉगिन कर लें।
  • यहां मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के विकल्प में जाकर फॉर्म भर कर सबमिट कर दें।

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