30 जून के बाद पेमेंट नहीं कर पाएंगे करोड़ों क्रेडिट कार्ड यूजर्स, RBI का ये फैसला है वजह

नई दिल्ली: जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके लिए एक अलर्ट होने का समय आ गया है. जून का महीना खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं और आने वाली 1 जुलाई को क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक ऐसा नियम लागू होने जा रहा है जिसका सीधा असर आपके ऊपर हो सकता है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है आदेश

दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही आदेश दिया हुआ है कि 30 जून 2024 के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को भारत बिल पेमेंट सिस्टम-बीबीपीएस (BBPS) के जरिए प्रोसेस किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक अभी तक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों ने बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया है. ये सभी बैंक मिलकर कस्टमर्स को 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड इश्यू किए हैं.

क्या बदल जाएगा 30 जून के बाद

  • जिन बैंकों या लेंडर्स ने अभी तक निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, वे भी 30 जून के बाद उनके लिए क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट नहीं कर पाएंगे.
  • फोनपे और क्रेड जैसे फिनटेक जो पहले से ही बीबीपीएस के मेंबर हैं, उनके लिए भी 30 जून तक आरबीआई के इन निर्देशों को मानना जरूरी है.
  • हालांकि इकनॉमिक टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि पेमेंट इंडस्ट्री ने आखिरी डेट या टाइमलाइन को 90 दिनों तक बढ़ाने की मांग की है.
  • इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8 बैंकों ने अभी तक बीबीपीएस पर बिल पेमेंट सर्विस को एक्टिवेट किया है. हालांकि कुल 34 बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की मंजूरी है लेकिन इनमें से केवल 8 बैंक ही फिलहाल बीबीपीएस को चालू कर चुके हैं.

किन बैंकों ने बीबीपीएस एक्टिवेट कराया है?

SBI कार्ड, बीओबी (बैंक ऑफ बड़ौदा) कार्ड, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे लैंडर है जिन्होंने बीबीपीएस एक्टिवेट करा लिया है.

आरबीआई ने क्यों जारी किया है ये आदेश?

रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट का आदेश इसलिए जारी किया है क्योंकि इससे पेमेंट ट्रेंड्स के लिए बेहतर विजिबिलिटी मिल पाएगी. वहीं इसके जरिए धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने और इन्हें सुलझाने का बेहतर तरीका मिल सकेगा.

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