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अग्निपथ के विरोध में हिंसा करने वाले नहीं बन सकेंगे अग्निवीर, जानिए क्या कहती हैं धाराएं

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
20/06/22
in राष्ट्रीय, समाचार
अग्निपथ के विरोध में हिंसा करने वाले नहीं बन सकेंगे अग्निवीर, जानिए क्या कहती हैं धाराएं
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लखनऊ: अग्निपथ योजना के विरोध में यूपी भर में प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया गया था। ज्यादातर जगहों पर इसका असर कम देखने को मिला। रोजाना की तरह बाजार खुले नजर आए। अभी तक हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में 39 एफआईआर दर्ज हुई हैं। वहीं 475 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के बाद यूपी पुलिस (UP Police) प्रदर्शनकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई में जुट गई है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में एक बात साफ हो गई है कि इन प्रदर्शनकारियों का अग्निवीर बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इससे युवाओं के सामने और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।

पुलिस ने सख्ती के साथ हत्या की कोशिश, लूट, आगजनी, बलवा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही अधिकांश जिलों में IPC की धारा 151 और 144 में एफआईआर दर्ज कर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ऐसे में सेना की भर्ती में अब प्रदर्शनकारियों का जाना संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में इन्हे बाहर का रास्ता देखना होगा।

क्या है IPC की धारा 151
धारा 151 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति कोई ऐसे समूह में शामिल होता है, जिसमें पांच या पांच से अधिक लोग जुड़े हुए हों। इनका मुख्य उद्देश्य जन शांति को भंग करना होता है। जब कोई गैर कानूनी जनसभा किसी समाज के लोगों में अशांति फैलाने की कोशिश करती है, तो पुलिस ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार कार्रवाई करती है। इसमें कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसकी समय सीमा को 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और कारावास के साथ ही आर्थिक दंड का प्रावधान भी दिया गया है।

जानिए क्या है IPC की धारा 144
यह आर्थिक दंड न्यायालय अपने विवेक से और अपराधी की हैसियत और उसके जुर्म की गहराई को देखकर निश्चित करती है। वहीं धारा 144 भारतीय दंड संहिता की धारा 143 का उग्र रूप है। इस खंड में स्पष्ट रूप से बल प्रयोग करने के इरादे से, हथियार या घातक हथियार जैसे पिस्तौल, बंदूक, भाले, तलवार से लेकर खंजर, किरपान, और कांटा आदि से सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करती है जो किसी गैरकानूनी जनसभा में घातक हथियार से लैस हो।

IPC की धारा 436
भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के अनुसार, जो भी कोई किसी ऐसे निर्माण का, जो मामूली तौर पर उपासना स्थान के रूप में या मानव-विकास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो। उसे नुकसान पहुंचाता है, तो उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक कारावास के लिए दंडित किया जा सकता है। साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।

475 उपद्रवियों की अब तक हुई गिरफ्तारी
अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में अब तक यूपी में 39 एफआईआर दर्ज की गई हैं। गोरखपुर, देवरिया, गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट, गाजीपुर, आगरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में 1-1 एफआईआर जौनपुर में 7 एफआईआर वाराणसी कमिश्नरेट, चंदौली, मथुरा और अलीगढ़ में 4-4 FIR बलिया, मिर्जापुर में 2-2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। वहीं हिंसा में शामिल 475 उपद्रवियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें से 330 लोगों को गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

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