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इस सवाल का जवाब देने पर क्या वोटर्स पर हो सकती है कार्रवाई?

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
08/05/24
in राष्ट्रीय, समाचार
इस सवाल का जवाब देने पर क्या वोटर्स पर हो सकती है कार्रवाई?
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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है. इस चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है. चुनाव के समय सभी योग्य नागरिकों को मतदान केंद्र जाकर वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. लेकिन मतदान करने के बाद भी वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर कुछ बातों का ख्याल रखना होता है. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई तक हो सकती है.

भारत का संविधान सभी 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के भारतीय नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है. इस अधिकार के साथ ही नागरिकों पर कुछ जिम्मेदारियां भी आती है. इनमें से एक है मतदान की गोपनीयता बनाए रखना. कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के सेक्शन 39 में इसका जिक्र है.

मतदान की गोपनीयता पर क्या कानून है?

कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के सेक्शन 39 में पोलिंग स्टेशन के भीतर वोटर्स द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की बात कही गई है. सेक्शन 39 (1) के मुताबिक , प्रत्येक निर्वाचक जिसे नियम 38 के तहत या अन्य नियमों के तहत बैलट पेपर जारी किया गया है, उसे मतदान केंद्र के भीतर अपने वोट की गोपनीयता बनाए रखनी है.

चुनाव आयोग की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, ‘हर वोटर से मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे वोट देने से रोका जा सकता है. ऐसे व्यक्ति पर धारा 128 के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा.’ चुनावा आयोग ने वोटर्स को सलाह दी कि वो किसी भी व्यक्ति को यह न बताए कि उन्होंने किसे वोट दिया है.

क्या पोलिंग एजेंट वोटिंग की जानकारी शेयर कर सकते हैं?

रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1950 (RP Act, 1950) की धारा 128 में भी मतदाना की गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान है. RP Act के सेक्शन 128(1) के मुताबिक, ‘प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्ति जो चुनाव में वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनती के संबंध में नियुक्त है, वह मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा.’ इस नियम के तहत ऐसे लोग किसी व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी नहीं देंगे जो मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करती हो. अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सेक्शन 128(2) के तहत सजा दी जा सकती है. चुनाव की गोपनीयता भंग करने के मामले में तीन महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

बता दें कि किसी कानून द्वारा या किसी अधिकृत उद्देश्य में पोलिंग एजेंट मतदान की जानकारी साझा कर सकते हैं. साथ ही इस उपधारा के प्रावधान ऐसे अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होते जो राज्यों की परिषद में एक सीट या सीटों को भरने के लिए चुनाव में ऐसी कोई ड्यूटी कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक मामले की सुनवाई के दौरान गोपनीयता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताया है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की खंडपीठ ने कहा, ‘लोकसभा या राज्य विधानमंडल के चुनावों में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है और दुनिया भर के लोकतंत्रों में इस पर जोर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर बिना किसी डर या उत्पीड़न के अपना वोट डाल सके.’

मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर वोट दिया जा सकता है?

कानून, भारत के चुनाव में 18 साल और उससे बढ़ी उम्र के भारतीय नागरिकों को वोट करने का अधिकार है. लेकिन यह भी जरूरी है कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो. अगर इस लिस्ट में वोटर का नाम नहीं है, तो अगर वो 18 साल की उम्र का क्यों न हो लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है. वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फाॅर्म 6 भरना होगा. अगर आप पहली बार वोट करने के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो फाॅर्म 6 भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा करना होगा.

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