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31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो झेलना पड़ेगा नुकसान

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
30/03/22
in राष्ट्रीय, समाचार
31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो झेलना पड़ेगा नुकसान

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अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो आपके पास 7 लाख रुपये का बंपर फायदा पाने का मौका है. EPFO की तरफ से नौकरी वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. इसी के तहत अब EPFO आपको पूरे 7 लाख रुपये का फायदा दे रहा है. अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स (EPFO Subscribers) हैं तो आप अपने खाते में 31 मार्च से पहले नॉमिनी का नाम जरूर जोर लें.

लेट और रिवाइज्‍ड रिटर्न फाइल कर लें
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है. आपको बता दें कि ये देर से या संशोधित दाखिल करने की लास्ट डेट है, यानी इसके बाद आपके पास आईटीआर दाखिल करने का मौका नहीं होगा. किसी वित्‍त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है. अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे इसके लिए 10 हजार रुपए पेनाल्‍टी देनी पड़ती है.

स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स से प्रॉफिट
अगर आपको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपके लिए 1 लाख रुपये तक के लाभ पर टैक्स छूट का लाभ लेने का लास्ट मौका है. 31 मार्च से पहले आप इस हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लें कि आपको टैक्स छूट का लाभ मिल सके. दरअसल, स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर 1 लाख रुपये से ज्यादा के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगता है.

पीएम आवास के जरूरी नियम
पीएम आवास योजना (PMAY) के तहत सरकार लोगों को सस्ते दामों में दिलाती है. इसमें पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार होम लोन के ब्याज में सब्सिडी की पेशकश देती है जो अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक की होती है. इसमें अलग-अलग आय वर्ग को अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है. इस स्कीम का फायदा 31 मार्च तक मिलेगा.

पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर
पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप भी डाकघर में छोटी बचत की स्कीम जैसे टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या मंथली स्कीम चलाते हैं तो इन खातों को 31 मार्च तक बैंक के सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जरूर जुड़वा लें. दरअसल, 1 अप्रैल से इन योजनाओं का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा. आप पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले पाएंगे.

डिमैट अकाउंट वालों के लिए जरूरी खबर
अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो जान लीजिए कि 31 मार्च 2022 तक डीमैट और बैंक अकाउंट धारकों को KYC अपडेट कराना अनिवार्य है. बैंक आपको KYC के तहत पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए कहता है.अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है. इसी तरह आपका डिमैट खाता भी केवाईसी के बिना बंद हो सकता है.

PPF, SSY, NPS वाले ध्यान दें!
अगर आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में किसी के भी ग्राहक हैं तो ये जान लें कि इस वित्त वर्ष में इनमें मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है. PPF और NPS में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे और इसे दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा.

इनकम टैक्स में छूट के लिए निवेश
अगर आप इनकम टैक्स में छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आप यह जान लीजिए कि आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा. दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर ही टैक्स छूट का फायदा मिलता है. आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है.

पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य
31 मार्च तक हर हाल में पैन और आधार को लिंक करवा लें. भारत में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर किसी भी बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार का पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक होना भी जरूरी है. अगर आपने 31 मार्च के पहले इसे लिंक नहीं किया तो आपका आधार निष्क्रिय हो जाएगा और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

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