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वक्फ रिकॉर्ड अपडेट के लिए समय सीमा बढ़ी

फ्रंटियर डेस्क by फ्रंटियर डेस्क
12/12/25
in देहरादून
वक्फ रिकॉर्ड अपडेट के लिए समय सीमा बढ़ी
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  • अब 6 फरवरी तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड होंगे अभिलेख
  • प्रबन्धकों को 31 जनवरी तक करना होगा कार्य पूर्ण

देहरादून। गढ़वाल मंडल के समस्त वक्फ प्रबन्धनों के लिए राहत भरी खबर है। वक्फ अधिकरण ने मंडल के वक्फ संबंधी अभिलेखों व सूचनाओं के संकलन और अपलोडिंग के लिए 6 फरवरी तक अतिरिक्त समय प्रदान किया है। यह निर्णय वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी आवश्यक विवरणों के सुचारू संकलन को देखते हुए लिया गया है।

इस विस्तार की औपचारिक सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा रही है, जिसके बाद पोर्टल पर सूचनाएँ दर्ज करने की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि उम्मीद पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने की समय सीमा 5 दिसंबर तक तय की गई थी, मगर र्स्वर खराब होने और अन्य तकनीकी खराबियों व मुतवल्लियों की सुस्ती के चलते मात्र 50 फीसदी जायदादों के अभीलेख ही उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो सके थे, जिसके बाद उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की और से वक्फ ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खड़खड़ाया गया।

विगत दिवस बोर्ड की ओर से एससी विरमानी के जूनियर अधिवक्ता सैफुल्लाह ने पेरवी की। जिला न्यायधीश व अध्यक्ष वक्फ अधिकरण गढ़वाल मंडल प्रेम सिंह खिमाल व अपर जिलाधिकारी व सदस्य वक्फ अधिकरण गढ़वाल मंडल कृष्ण कुमार मिश्र ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि वक्फ प्रबन्धन से जुड़े सभी मुतवल्लियों और समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने वक्फ से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेख और सूचनाएँ समय से तैयार रखें। 31 जनवरी तक सभी वक्फ प्रबन्धनों को अपनी सूचनाएँ पोर्टल पर दर्ज करानी होंगी। इसके बाद चेकर एवं अप्रूवर की और से दस्तावेज़ों के सत्यापन का कार्य किया जाएगा, जिसे 6 फरवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

सूचनाएँ समय पर न मिलने से प्रभावित हो सकता है रिकॉर्ड

विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है। यदि निर्धारित समयावधि में सूचनाएँ अपलोड नहीं की जातीं, तो संबंधित वक्फ का रिकॉर्ड अधूरा रह सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आगे होने वाली प्रक्रियाओं और योजनाओं पर पड़ सकता है। वक्फ प्रबन्धन से जुड़े सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए आवश्यक दस्तावेज़ों को संकलित कर जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित करें, ताकि वक्फ की संपत्तियों का अद्यतन रिकॉर्ड तैयार किया जा सके।

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