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E-Challan होने पर कितने दिनों में भरना होता है जुर्माना, नहीं भरा चालान तो क्या होगा?

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
11/02/24
in राष्ट्रीय, समाचार
E-Challan होने पर कितने दिनों में भरना होता है जुर्माना, नहीं भरा चालान तो क्या होगा?
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नई दिल्ली: टेक्नोलॉजी काफी तेजी से विकसित हो रही है और दुनिया एवं देश के साथ-साथ हम सभी काफी तेजी से एक डिजिटल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पेमेंट तो अब ऑनलाइन हो ही जाती है साथ ही चालान भी ऑनलाइन आ जाता है और अब चालान का जुर्माना भी ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। आपको ऑनलाइन प्राप्त होने वाले इन चालानों को ई-चालान कहा जाता है। आइये जानते हैं आप घर बैठे इन ई-चालानों का भुगतान कैसे कर सकते हैं?

ई-चालान नहीं भरा तो?

आपको आपके स्मार्टफोन पर एक मैसेज के माध्यम से ट्रैफिक ई-चालान की जानकारी दी जाती है। इस मैसेज में ही आपको अपनी गलती और उससे संबंधित अन्य सभी जानकारी प्रदान की जाती है। जिस दिन आपके स्मार्टफोन पर आपको यह मैसेज प्राप्त होता है अगर उससे अगले 60 दिनों के भीतर आप चालान नहीं भरते हैं तो एक पुलिस कर्मचारी आपके घर आकर आपसे चालान की रकम वसूल करेगा।

ऐसे कम करवाएं अपना जुर्माना

दिल्ली पुलिस द्वारा साल में 4 बार लोक अदालत लगवाई जाती हैं और इन लोक अदालतों में मैजिस्ट्रेट अधिकारी भी मौजूद होते हैं। आप लोक अदालत में जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी गलती मानकर उनसे चालान की रकम को कम करने की गुजारिश कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कि आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप लोक अदालत के समय और इसके स्थान से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन ऐसे भरें चालान

  • यहां जाकर अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करें
  • इसके बाद चालान नंबर, वाहन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करवाएं
  • कैप्चा कोड दर्ज करें
  • इसके बाद गेट डिटेल्स के विकल्प पर क्लिक करें
  • इसके बाद आपके चालान का जुर्माना औरजानकारी आपको स्क्रीन पर दिखेगी
  • पेमेंट करने के विकल्प के साथ आगे बढ़ें
  • पेमेंट हो जाने के बाद आपको फॉर पर एक SMS द्वारा जानकारी मिल जाएगी

 

 

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