नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 1 अप्रैल से 21 अगस्त 2023 के बीच टैक्स रिफंड जारी किया गया था. इस रिफंड की राशि 72,215 करोड़ रुपये थी. जिसमें से रिफंड कंपनियों को लगभग 37,775 करोड़ रुपये दिए गए हैं और व्यक्तिगत आयकरदाताओं के अकाउंट में करीब 34,406 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. लेकिन 23 अगस्त के आयकर विभाग की वेबसाइट के आंकड़ों से पता चलता है कि अभी भी लगभग 31 लाख आयकरदाताओं को रिफंड का पैसा नहीं मिला है. बताया जा रहा है कि एक छोटी सी गलती के कारण इन आयकरदाताओं का पैसा नहीं आया है. अगर ये आयकरदाता जल्द ही अपनी गलती को नहीं सुधारते हैं तो इनकी आईटीआर को अमान्य माना जा सकता है. इसके बाद इनका रिफंड नहीं आएगा.
बता दें कि इन 31 लाख आयकरदाताओं ने एक बड़ी गलती ये की है कि इन्होंने आयकर रिटर्न तो दाखिल किया है. लेकिन अभी तक अपना आईटीआर वेरिफाई नहीं कराया है. आयकर नियमों की बात करें तो इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जिन लोगों ने भी आईटीआर फाइल किया है उन्हें 30 दिनों के अंदर ही अपने रिटर्न की पुष्टी करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर उनका आईटीआर वेरिफाई अमान्य माना जाएगा. जानकारी के मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर को वेरिफाई नहीं करा पाता है तो इस स्थिति में उसका रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए मान्य नहीं माना जाता है. परिणाम स्वरूप उसका रिफंड नहीं मिलेगा. आयकर वेबसाइट के 23 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक, 6.91 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए हैं. लेकिन इसमें से सिर्फ 6.59 करोड़ आयकरदाताओं ने ही रिटर्न वेरिफिकेशन कराया है.
आयकर विभान ने एक्स (Twitter) पर अपने ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट कर आयकरदाताओं से अपील की है की वो अपना आईटीआर वेरिफाई जरूर करा लें. आयकर विभाग ने पोस्ट में आगे लिखा है प्रिय आयकरदाता आप आज ही अपना ई-फाइलिंग पूरी कर फाइलिंग के 30 दिनों के अंदर ही अपना आईटीआर वेरिफाई जरूर करा लें. वेरिफिकेशन में देरी होने से आयकर के आर्टिकल 1961 के तहत आप पर लेट फीस चार्ज लग सकती है.
इन 6 तरीकों से आईटीआर वेरिफाई करें?
ITR को वेरिफाई करने के कुल 6 तरीके सामने आए हैं. इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करा सकते हैं. बता दें कि इन 6 तरीकों में से 5 तो ऑनलाइन और 1 ऑफलाइन है. ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम और नेटबैंकिंग की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आईटीआर-वी फार्म की साइन की हुई कॉपी डाक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजकर वेरिफाई करवाया जा सकता है.