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रेलवे को पहुंचाया नुकसान तो खैर नहीं, सरकार देगी ये सख्त सजाएं

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
05/01/23
in राष्ट्रीय, समाचार
रेलवे को पहुंचाया नुकसान तो खैर नहीं, सरकार देगी ये सख्त सजाएं
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पश्चिम बंगाल में हाल में शुरू हुई वंदे भारत पर पथराव की घटनाए थम नहीं रही हैं. इस वजह से न केवल रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है. साथ ही यात्रियों के लिए भी खतरा बढ़ रहा है. इससे पहले भी कई बार रेल गाड़ियों पर पथराव की घटनाएं हुई हैं जिसमें यात्री घायल हुए हैं. दंगों या प्रदर्शनों में रेलवे की संपत्ति भीड़ के निशाने पर हमेशा रहती है. पिछले साल अग्निवीर योजना के विरोध में हुए प्रदर्शनों में रेलवे के कई कोच को आग के हवाले कर दिया गया था. इन सभी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने रेलवे की संपत्ति का नुकसान करने वालों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए हैं. कमाल की बात है कि कई बार लोगों को इन नियमों की सख्ती का पता ही नहीं होता इसलिए वो उकसाये जाने पर ऐसे कदम उठा लेते हैं और अपना भविष्य तक बर्बाद कर लेते हैं. आपको बताते हैं कि ऐसी घटनाओं में नाम आने पर आपका कितना नुकसान हो सकता है. जिससे आप सरकारी संपत्ति की नुकसान की सोचे भी नहीं

संपत्ति के नुकसान पर क्या होगी सजा
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाने वाले को 5 साल की सजा मिल सकती है या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है अपराध गंभीर होने पर सजा और जुर्माना दोनों ही लगाए जा सकते हैं.वहीं नियमों में साफ किया गया है कि अगर कोई आरोपी रेलवे की संपत्ति में आग लगाता है या फिर विस्फोट के जरिए उसे नष्ट करता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है साथ ही बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है. नुकसान पहुंचाने वालों अपनी गलती की भरपाई भी करनी होगी. अगर आरोपी पर संपत्ति के नुकसान का आरोप साबित हो जाता है तो उस पर ही नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी होगी. यानि उसे अपनी जेब से नुकसान भरना होगा. इसके साथ ही अगर कोई शख्स किसी आंदोलन या प्रदर्शन का आह्वान करता है और वो प्रदर्शन उग्र हो जाता है तो नुकसान की भरपाई भी वही शख्स करेगा जिसने आंदोलन या प्रदर्शन का आह्वान किया है.

भविष्य पर भी पड़ेगा असर
वहीं रेलवे ने पिछले साल साफ किया कि रेलवे संपत्ति का नुकसान करने वाले आगे रेलवे में नौकरी नहीं कर सकेंगे. नियमों के मुताबिक संपत्ति का नुकसान, ट्रैक हटाने, यातायात पर असर डालने और ऐसा कोई भी काम जिससे यात्रियों की जान खतरे में पड़ती है, करने वाले लोगों को आजीवन रेलवे में नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा. ये फैसला पिछले साल अग्निवीर के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद लिया. इसमें रेलवे को 259 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था.

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