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अब नहीं लगाना होगा RTO का चक्कर, ये 58 सेवाएं हुई ऑनलाइन!

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
18/09/22
in राष्ट्रीय, समाचार
अब नहीं लगाना होगा RTO का चक्कर, ये 58 सेवाएं हुई ऑनलाइन!
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नई दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक के ट्रांसफर जैसी आरटीओ से जुड़ी 58 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इन कामों के लिए अब आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही ये काम करा सकेंगे। आधार नंबर के सत्यापन की मदद से इन सेवाओं का फायदा उठाया जा सकेगा। आधार नंबर से ये ऑथेंटिकेशन स्वैच्छिक होगा। मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इस सुविधा से लोगों का समय बचेगा और आरटीओ में जाने वालों की संख्या भी कम होगी। इससे दफ्तरों में बढ़ रहा बोझ भी कम होगा और वहां काम करने की प्रभावशीलता बढ़ेगी। अभी अफसरों से मिलने में लोगों के समय की बर्बादी होती है। नई सुविधा से काफी कम समय में काम पूरा होने की उम्मीद है। अगर किसी शख्स के पास आधार नहीं है, तो वह पहचान सुनिश्चित करने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज (ID) के साथ खुद ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाकर संबंधित काम को करा सकता है।

ऑनलाइन मिलने वाली सेवाएं में ये अहम
लर्नर लाइसेंस, डुप्लिकेट लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन, लर्नर लाइसेंस में पता, नाम, फोटो में बदलाव, डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, DL में नाम, पता, बायोमेट्रिक्स आदि जानकारियों में बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (जिसके लिए ड्राइविंग टेस्ट जरूरी नहीं), मोटर वाहन के टेंपररी रजिस्ट्रेशन का आवेदन, परमिट से जुड़ी सेवाएं, इंटरनैशनल ड्राइविंग परमिट, डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना, खतरनाक सामाग्री वाले वाहन, पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने की अनुमति, कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लिकेट/अस्थायी कंडक्टर लाइसेंस, RC के लिए आवेदन, RC में पता बदलना, NOC के लिए आवेदन परिवहन सेवाएं के रेकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना आदि शामिल हैं।

दिल्ली में अधिकांश सेवाएं पहले से ऑनलाइन
सड़क परिवहन मंत्रालय ने जिन 58 सेवाओं को ऑनलाइन किया है, उनमें से अधिकांश सेवाएं दिल्ली में पहले से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। दिल्ली में ऑनलाइन सेवाएं शुरू होने के बाद कुछ जोन में तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ही खत्म कर दी गईं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट अनिल छिकारा के मुताबिक, दिल्ली में लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन तो बन ही रहे हैं, अगर स्थायी लाइसेंस को रिन्यू कराना है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जाने की जरूरत नहीं है।

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