शराब तस्कर की जमानत खारिज

आनंद अकेला

सिंगरौली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तेज प्रताप सिंह की अदालत ने शराब तस्कर की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी।
घटना की जानकारी देते हुए में मीडिया प्रभारी आनन्‍द कुमार कमलापुरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आरोपी विनोद पनिका द्वारा थाना मोरवा के अपराध क्र. 448 /19 धारान्तर्गत 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मामले के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सात नवम्बर 2019 को रात करीब 10:00 बजे एक बोलौरो गाड़ी वाला 600 पाव कार्टून में देशी प्लेन मदिरा देकर गया है। उक्त शराब को 08 नवम्बर 2019 को आरोपी मेढ़ौली में डीबीएल कम्पनी के लेबर कालोनी में बिक्री हेतु लेकर जाने वाला था। वही आटो आने का इंतजार कर रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।
पुलिस के द्वारा उक्‍त आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्‍ट का मामला पंजीबद्ध किया गया। जहां शनिवार को आरोपी को न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार पटेल द्वारा न्यायालय को मामले की गंभीरता से अवगत कराया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया।

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