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‘मीडिया ट्रायल’ पर SC को कड़ी आपत्ति, बोले – तीन महीने में बनाओ गाइडलाइंस

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
13/09/23
in राष्ट्रीय, समाचार
‘मीडिया ट्रायल’ पर SC को कड़ी आपत्ति, बोले – तीन महीने में बनाओ गाइडलाइंस

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ‘मीडिया ट्रायल’ पर कड़ी आपत्ति जताई है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से लोगों को संदेह होता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है। पीठ ने कहा कि मीडिया की खबरें पीड़ित की निजता का भी उल्लंघन कर सकती हैं। शीर्ष अदालत ने बुधवार को गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों में पुलिस कर्मियों की मीडिया ब्रीफिंग के बारे में विस्तृत नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया। मंत्रालय के पास एक विस्तृत मैनुअल तैयार करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

जनवरी में होगी अगली सुनवाई

पीठ ने संवेदनशीलता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक महीने के भीतर गृह मंत्रालय को सुझाव सौंपने का निर्देश दिया गया है और अगली सुनवाई जनवरी में होगी। पीठ ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को आपराधिक मामलों में पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के लिए नियमावली तैयार करने के संबंध में एक महीने में गृह मंत्रालय को सुझाव देने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा, “सभी डीजीपी दिशा-निर्देशों के लिए अपने सुझाव एक महीने में गृह मंत्रालय को दें…एनएचआरसी के सुझाव भी लिए जा सकते हैं।” शीर्ष अदालत उन मामलों में मीडिया ब्रीफिंग में पुलिस द्वारा अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी जांच जारी है। अदालत ने कहा,  “‘मीडिया ट्रायल’ से न्याय प्रशासन प्रभावित होता है। यह तय करने की जरूरत है कि (जांच के) किस चरण में विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसमें पीड़ित और आरोपी के हित शामिल हैं। इसमें बड़े पैमाने पर जनता का हित भी शामिल है… अपराध से संबंधित मामलों पर मीडिया रिपोर्ट में सार्वजनिक हित के कई पहलू शामिल होते हैं।”

“हमें ‘मीडिया ट्रायल’ की अनुमति नहीं देनी चाहिए”

अदालत ने तर्क दिया, “बुनियादी स्तर पर… भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार सीधे तौर पर मीडिया के विचारों और समाचारों को चित्रित करने और प्रसारित करने के अधिकार के संदर्भ में शामिल है… लेकिन हमें ‘मीडिया ट्रायल’ की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लोगों को यह अधिकार है कि वे जानकारी तक पहुंचें। लेकिन, अगर जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूत सामने आते हैं, तो जांच प्रभावित भी हो सकती है।”

शीर्ष अदालत इसी विषय पर 2017 के निर्देश से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने तब सरकार से कहा था कि वह आरोपी और पीड़ित के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ब्रीफिंग के लिए नियम बनाए और यह सुनिश्चित करे कि दोनों पक्षों के अधिकारों का किसी भी तरह से पूर्वाग्रह या उल्लंघन न हो। तब अदालत ने मसौदा रिपोर्ट पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था।

आरोपी निर्दोष होने का अनुमान लगाने का हकदार- SC

अदालत ने आज कहा कि जिस आरोपी के आचरण की जांच चल रही है, वह निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच का हकदार है… हर स्तर पर, हर आरोपी निर्दोष होने का अनुमान लगाने का हकदार है। किसी आरोपी को फंसाने वाली मीडिया रिपोर्ट अनुचित है। मार्च में, मुख्य न्यायाधीश ने पत्रकारों से “रिपोर्टिंग में सटीकता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के मानकों को बनाए रखने” का आग्रह किया था और कहा था, “…भाषणों और निर्णयों का चयनात्मक उद्धरण चिंता का विषय बन गया है। इस प्रथा में जनता के विचारों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति है। न्यायाधीशों के निर्णय अक्सर जटिल और सूक्ष्म होते हैं, और चयनात्मक उद्धरण यह आभास दे सकते हैं कि निर्णय का अर्थ न्यायाधीश के इरादे से कुछ अलग है।”

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