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केंद्र सरकार के इस प्लान से होगा रेहरी-पटरी वालों का कायाकल्प

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
11/11/22
in राष्ट्रीय, समाचार
केंद्र सरकार के इस प्लान से होगा रेहरी-पटरी वालों का कायाकल्प
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देश में रेहरी-पटरी वालों के लिए बेहद अच्छी खबर है. अब वे आसानी से लोन की मदद से अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं. मोदी सरकार इन लोगों की मदद के लिए एक योजना पेश कर रही है. मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम PM स्वनिधि योजना है. पीएम स्वनिधि योजना का मतलब यहां प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से है. यह केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था. इस स्कीम का मकसद कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहरी-पटरी वालों को लोन की सुविधा उपलब्ध कराना है. इस लोन की मदद से वे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं.

स्कीम के फीचर्स

  • PM स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की योजना है.
  • इस स्कीम के तहत, कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित रेहरी-पटरी वालों को किफायती वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा दी जाती है. इस लोन की मदद से वेंडर्स अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं.
  • इस योजना को पहले मार्च 2022 तक लागू किया गया था. लेकिन बाद में, अप्रैल 2022 में, इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है.
  • इस स्कीम में वेंडर्स को एक साल की अवधि के लिए 10,000 रुपये का शुरुआती लोन दिया जाएगा.
  • इस स्कीम के तहत वेंडर को जल्दी या समय पर लोन चुकाने पर 7 फीसदी पर ब्याज सब्सिडी का फायदा भी मिलता है.
  • इसमें डिजिटल भुगतान पर मंथली कैश बैक इंसेंटिव भी मिलता है.
  • मंथली कैशबैक 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक होता है.
  • अगर व्यक्ति इस योजना के तहत मिले पहले लोन को समय पर चुका देता है, तो उसे ज्यादा राशि का लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
  • इस स्कीम के तहत, वेंडर्स को लोन हासिल करने के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी यानी किसी चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है.
  • सरकार का अनुमान है कि उसकी इस योजना से करीब 50 लाख वेंडर्स का फायदा होगा.

स्कीम का फायदा उठाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • स्कीम में इन जगहों से लिया जा सकता है लोन
  • शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • को-ऑपरेटिव बैंक
  • नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
  • माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं
  • स्वयं सहायता समूह (SHG) के बैंक

इन राज्यों के वेंडर्स को मिलेगा फायदा
यह स्कीम केवल उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 के तहत नियम और स्कीम नोटिफाई किए थे. हालांकि, सरकार का कहना है कि मेघालय, जिसका खुद का स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, वहां से भी लाभार्थी भाग ले सकते हैं.

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