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हमें चुनाव आयोग पर भरोसा… अदालत में हुई ऐसी मांग

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
02/05/24
in राष्ट्रीय, समाचार
हमें चुनाव आयोग पर भरोसा… अदालत में हुई ऐसी मांग
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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेड़ी बज चुकी है और धीरे-धीरे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होता जा रहा है. लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, डीपफेक वीडियो के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. यही वजह है कि इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई. लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपनी ओर से कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियो को रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, ‘लोकसभा चुनाव के बीच में हम अपनी ओर से चुनाव आयोग को कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं. चुनाव आयोग अपनी ओर से इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने ममें समर्थ है. हमें निर्वाचन आयोग पर भरोसा है.’ बता दें कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो के प्रसार के खिलाफ बुधवार को एक याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में उल्लेख किया गया था.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए इस मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई थी. तत्काल सुनवाई के लिए इस अर्जी का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने कहा कि यह याचिका वकीलों के एक संगठन ने दायर की है और गुजारिश की है कि निर्वाचन आयोग को चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए.

इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत को स्पष्ट करते हुए मेहता ने कहा कि चुनाव जारी है तथा डीपफेक वीडियो फैलाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वकीलों के संगठन ने निर्वाचन आयोग को भी आवेदन दिया है. पीठ ने कहा था कि सोशल मीडिया मंचों के पास अब शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं, ऐसे में क्या याचिकाकर्ताओं ने उनसे संपर्क किया है कि नहीं. मेहता ने कहा कि वे लोग जो कुछ कर सकते थे, उन्होंने किया है. उन्होंने कहा कि जब तक कार्रवाई की जाती है और वीडियो हटाये जाते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है क्योंकि कार्रवाई का समय 24 से 48 घंटे होता है. पीठ ने कहा था कि वह बृहस्पतिवार को इस मुद्दे की पड़ताल एवं सुनवाई करेगी.

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