नई दिल्ली: अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए लास्ट डेट 31 मार्च रखी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड बेकार यानि इनएक्टिव हो जायेगा. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आधार-पैन लिंकिंग की लास्ट डेट बढ़ाएगा? आईये जानते हैं.
दरअसल, मार्च 2022 में इनकम टैक्स विभाग ने आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई थी. जिसे बढाकर 1 अप्रैल 2022 से 30 जून तक कर दिया गया था. इसके बाद इसे एक बार फिर बढाकर मार्च 2023 तक कर दिया गया. अब लोगों के मन में सवाल है की क्या फिर डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं?
फिर बढ़ेगी डेडलाइन?
आपको बता दें, मार्च 2022 के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार लिंक की डेडलाइन बढ़ा के जून 2022 कर दी थी. मगर इसके लिए यूजर को 500 रुपए जुर्माना भरकर लिंक करना था. मगर, 1 जुलाई 2022 को IT विभाग ने फिर डेडलाइन बढ़ाई और लेट फीस 1000 रुपए का जुर्माना भरकर ही लिंकिंग लागू की.
इनकम टैक्स विभाग ने बताया था कि अगर कोई 2023 तक आधार-पैन को लिंक नहीं करता है तो 1 अप्रैल 2023 से उनका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जायेगा. हालांकि, अभी इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने के लिए कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है. मतलब, अभी इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है. तो ऐसे में आपको समय रहते 31 मार्च 2023 से पहले ही आधार को पैन से लिंक करना होगा.
ऐसे लिंक करें आधार-पैन
- घर बैठे आधार को पैन से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल वेब साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
- यहां आपको बाएं तरफ Quick Links दिखेगा, इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें
- अब यहां आप लाल रंग में Click here लिखा मिलेगा, अगर आपने पहले से अपना पैन और आधार लिंक किया है तो अपना स्टेटस यहां चेक कर सकते हैं.
- अगर नहीं तो, Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कोड टाइप करें
- फिर Link Aadhar पर क्लिक करें
- अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
