​​​​​दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

आनंद अकेला की रिपोर्ट


सिंगरौली। मप्र लोक अभियोजन के डीजी पुरूषोत्तम शर्मा आईपीएस के निर्देशन में अनन्य लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट आशुतोष गरवाल ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत का विरोध करते हुये न्यायालय के समक्ष अपनी दलील रखी। इस संबंध में जानकारी मीडिया प्रभारी आनन्द कमलापुरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि सुरेश कुमार साकेत उम्र 19 वर्ष ग्राम हटका, माडा के ऊपर आरोप है कि वह एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है।

जिस संंबंध में पीडि़ता ने पुलिस थाना माड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जहां पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध भादंवि की धारा 376, 376(1), 323 व पाक्सों की धारा 4/6 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जब आरोपी द्वारा न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो बैढऩ, सिंगरौली में जमानत के लिये अर्जी प्रस्तुत की गई। इस संबंध में मप्र अभियोजन की ओर से श्री गरवाल द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अपनी दलील में कहा कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी द्वारा विवेचना एवं विवेचना से जुड़ी संबंधित कार्य को बाधित कर सकता है। जिसे न्यायालय संज्ञान में लेते हुए आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

अधिक जानकारी के लिए
मो-7587603813
श्री आशुतोष गरवाल
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी
जिला सिंगरौली

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