शराब चाहिए तो पहले अपने पास रखे ये सर्टिफिकेट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली l कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग ही सरकारी ठेक से शराब खरीद सकेंगे. तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में अधिकारियों ने ये नियम लागू कर दिया है. यहां की जिला कलेक्टर दिव्या ने बताया कि यह कदम निवासियों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करने के अभियान का हिस्सा था.

पहले सर्टिफिकेट फिर मिलेगी शराब
यानी नीलगिरी के निवासियों को अगर सरकारी ठेके से शराब खरीदनी है तो उन्हें पहले कोरोना वैक्सीन को दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा. जिला कलेक्टर दिव्या ने कहा कि जिले की लगभग 97 परसेंट आबादी को पहली या दूसरी बार वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है.

वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में शंकाएं
दरअसल, वैक्सीनेशन को लेकर यहां पर तमाम तरह की अफवाहें और गलत सूचनाएं फैली हैं. जिसे दूर करने के लिए यहां के अधिकारियों ने वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया. लोगों से अपील की गई कि वो वैक्सीनेशन करवाएं और इस मिशन का हिस्सा बनें. लेकिन लोग अब भी वैक्सीन लेने से दूरी बना रहे हैं.

कलेक्टर दिव्या ने कहा कि हम COVID पोर्टल को अपडेट कर रहे हैं. हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने कहा है कि वे शराब का सेवन करते हैं और वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हैं. उन्हें वैक्सीनेटेड करने के लिए यह फैसला लिया गया है कि जिसे भी शराब खरीदनी हो, पहले टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाए.’ बता दें कि TASMAC आउटलेट्स पर शराब खरीदने के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड भी जमा करना आवश्यक है.


खबर इनपुट एजेंसी से

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