छत्तीसगढ़ : 14580 पदों पर होनी हैं शिक्षकों की भर्ती, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

बिलासपुर l शिक्षक भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूरे प्रदेश में 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, इस महत्वपूर्ण मामले में राज्य शासन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दिया है, साथ ही याचिका को निराधार मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। याचिका में निर्णय के बाद अब दोबारा राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 9 सितम्बर 2021 को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

दरअसल अश्विनी कुमार रात्रे ने शिक्षकों (ई – श्रेणी) की नियुक्ति को लेकर याचिका लगाई थी। उन्होंने याचिका प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया, कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार समस्त अर्हताएं प्राप्त करने की कट ऑफ तिथि 20 नवम्बर 2019 थी, तथा उक्त तिथि के उपरांत भी कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। याचिकाकर्ता के उक्त तथ्यों पर कोर्ट ने दिनांक 09 सितंबर 2021 के द्वारा संपूर्ण राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाबदावा प्रस्तुत करने आदेशित किया गया था। राज्य सरकार ने अपना जवाब तत्काल दिनांक 13 सितंबर 2021 को पेश करते हुए स्थगन खारिज कराये जाने आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण लिस्टेड होने में विलंब होने के कारण एवं राज्य स्तर पर जारी संपूर्ण नियुक्तियों पर रोक के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा स्थगन आदेश में संशोधन एवं पुनः तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।


खबर इनपुट एजेंसी से

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