अंकिता हत्याकांड: हाईकोर्ट का SIT को निर्देश- केस डायरी के साथ मामले की

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को केस डायरी के साथ मामले की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का गुरुवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसआईटी को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिका में मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का अनुरोध किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों को यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट के निर्देश पर वनंत्रा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा कर नष्ट कर दिया गया।

यमकेश्वर क्षेत्र स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की कथित हत्या के सिलसिले में मुख्य आरोपी और रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विनोद आर्य के पुत्र पुलकित का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आने के बाद भाजपा ने आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख तय की है।

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