₹5 ज्यादा कमाने के चक्कर में ठेकेदार पर लगा 1 लाख का जुर्माना

‘जागो ग्राहक जागो’… इस एड कैंपेन से सरकार लोगों को बार-बार जागरुक करती रहती है कि वह किसी भी वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price-MRP) से ज्यादा दाम नहीं चुकाएं. साथ ही दुकानदारों और वेंडर्स को भी सचेत करती है कि वो एमआरपी से ज्यादा कीमत पर कोई सामान बेचें नहीं. पर कुछ लोगों को शायद ये बात समझ ही नहीं आती, ऐसा ही वाकया हुआ IRCTC के एक ठेकेदार के साथ, उसने ट्रेन में पानी की बोतल पर ₹5 ज्यादा वसूल लिए, इसका खामियाजा उसे 1 लाख रुपये जुर्माना देकर भुगतना पड़ा.

मामला भारतीय रेल के अंबाला डिवीजन का है. एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक IRCTC के लाइसेंसी ठेकेदार मेसर्स चंद्र मौली मिश्रा के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उनके खिलाफ एक यात्री ने पानी की बोतल पर एमआरपी से ₹5 ज्यादा वसूलने की शिकायत दर्ज कराई थी.

Twitter पर डाला वीडियो
मेसर्स चंद्र मौली मिश्रा के पास लखनऊ-चंडीगढ़-लखनऊ के लिए चलने वाली ट्रेन 12231/32 में खाने-पीने की वस्तुएं सप्लाई करने का ठेका है. इस ट्रेन में कोई पैंट्री कार नहीं है, इसलिए उन्हें ही इन सामान की सप्लाई करनी होती है. गुरुवार को शिवम भट्ट नाम के एक यात्री ने ट्विटर पर ₹5 ज्यादा वसूलने का वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है.

शिवम चंडीगढ़ से शाहजहांपुर के लिए यात्रा कर रहे थे. तभी एक वेंडर से उन्होंने पानी की बोतल खरीदी जिस पर ₹15 एमआरपी था, पर उनसे ₹20 रुपये वसूले गए. इसे लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और सामान बेचने वाले वेंडर दिनेश के मैनेजर रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.

लगाया गया 1 लाख रुपये का जुर्माना
इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने जुर्माना लगाने की सिफारिश की. इसी के साथ कॉन्ट्रैक्टर के दस्तावेजों की जांच की गई और अंत में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

 

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