20 साल पुराने केस में दोषी पाए गए आदित्य पंचोली, मगर नहीं जाएंगे जेल

नई दिल्ली। अभिनेता आदित्य पंचोली को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, एक्टर को 20 साल पुराने मामले में दोषी पाया गया है। मामला साल 2005 का है, जब उनके खिलाफ पड़ोसी ने मारपीट और बदसलूकी का मामला दर्ज कराया था, पहले इस केस में उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे माफ कर दिया गया, मगर उन्हें दोषी करार दिया गया है।

बता दें कि 2005 का ये मामला पार्किंग को लेकर हुए झगड़े का है। आदित्य पर आरोप लगा था कि पार्किंग के पीछे आदित्य ने अपने पड़ोसी को बेरहमी से पीटा था। अब अदालत ने आदित्य को उस कांड का दोषी माना है। हालांकि अदालत ने उन्हें काफी राहत भी दी है। जहां पहले उन्हें 1 साल जेल की सजा सुनाई गई थी अब ऊपरी अदालत ने एक्टर के जेल जाने पर रोक लगा दी है, मगर उन्हें जुर्माना उन्हें अभी भी देना होगा।

दरअसल आदित्य पंचोली के पड़ोसी प्रतीक पशीने ने अपनी शिकायत में कहा था कि आदित्य ने उनके साथ मारपीट की थी और उन्हें बुरी तरह पीटा था। प्रतीक को काफी चोटें आई थी, जिसके बाद उन्होंने एक्टर के खिलाफ एक्शन लिया था और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने आदित्य पंचोली को एक साल जेल की सजा सुनाई थी। आदित्य पंचोली को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा, जिनमें आईपीसी 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), आईपीसी 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा), आईपीसी 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), और आईपीसी 501 (2) (मानहानि) शामिल हैं।

कोर्ट के उस फ़ैसले के खिलाफ़ आदित्य पंचोली ऊपरी अदालत में अपील की थी। उसके बाद वो मामला ऊपरी अदालत में चला और कई सालों बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदित्य पंचोली को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि बाद में आदित्य पंचोली का बर्ताव अच्छा रहा था इसलिए उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। आदित्य पंचोली को पीड़ित प्रतीक पशीने को डेढ़ लाख रुपए मुआवजा देना होगा।

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