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आधार में अपडेट करना है पता, तो अब लेनी होगी इनकी सहमति

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
03/01/23
in टेक वर्ल्ड
आधार में अपडेट करना है पता, तो अब लेनी होगी इनकी सहमति

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अगर आप अपने आधार कार्ड में पता अपडेट कराना चाहते हैं तो अब आपको अपने घर के मुखिया (Head of Family) की सहमति से ऑनलाइन पता अपडेट कराना होगा. परिवार के मुखिया की सहमति के बिना आप आधार में पता चेंज नहीं करना सकेंगे. क्योंकि UIDAI ने अब देश के हर नागरिकों के लिए परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में पते को ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दी है. आवेदकों को इस सेवा के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा. भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) निवासी के साथ साझा की जाएगी, और पते के अनुरोध के बारे में एचओएफ को एक एसएमएस भेज दिया जाएगा. जिसे 30 दिनों के भीतर मेरा आधार पोर्टल में लॉग इन करके अनुरोध को स्वीकार करना होगा.

यूआईडीएआई ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आवेदक और परिवार के मुखिया (HOF) दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करते हुए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे संबंध दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. इस प्रक्रिया के लिए अब HOF द्वारा OTP-आधारित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी.

रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकेंगे अपना पता

यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में अगर आवेदक परिवार के मुखिया द्वारा स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करता है. बता दें कि जिनके पास अपने आधार में पते को अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर सहायक दस्तावेज नहीं हैं. तो इस स्थिति में आधार में परिवार के मुखिया-आधारित ऑनलाइन पता अपडेट करना एक निवासी के रिश्तेदारों (बच्चों), पति/पत्नी, माता-पिता आदि के लिए काफी मददगार होगा. देश के भीतर विभिन्न कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ इस तरह की सुविधा लाखों लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.

आधार में पते को अपडेट करने का नया विकल्प यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित पते के किसी भी वैध प्रमाण का उपयोग करते हुए मौजूदा पता अपडेट सुविधा के अतिरिक्त है. बयान में कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HOF हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने या अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है.

ऐसे अपडेट होगा पता

  • ऑनलाइन पता अपडेट करने के लिए आवेदक ‘माई आधार’ पोर्टल पर जा सकते हैं.
  • निवासी को HOF की आधार संख्या दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी. जिसे केवल मान्य किया जाएगा.
  • HOF की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए HOF के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी.
  • परिवार के मुखिया की आधार संख्या के सफल सत्यापन के बाद, निवासी को संबंध दस्तावेज का प्रमाण अपलोड करना होगा.
  • आवेदकों को इस सेवा के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा.
  • भुगतान हो जाने पर एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) निवासी के साथ साझा की जाएगी.
  • पते के अनुरोध के बारे में परिवार के मुखिया को भी एक एसएमएस भेज दिया जाएगा.

परिवार के मुखिया को 30 दिन में देनी होगी अनुमति

बता दें कि परिवार के मुखिया (HOF) को सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मेरा आधार पोर्टल में लॉग इन करके अनुरोध को स्वीकार करना और अपनी सहमति देना होगा और उसके अनुरोध पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि HOF उसे या उसके पते को साझा करने से इनकार करता है या SRN निर्माण के निर्धारित 30 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता है, तो अनुरोध बंद कर दिया जाएगा.

जो आवेदक इस विकल्प के माध्यम से पता अपडेट करना चाहता है, उसे एक एसएमएस के माध्यम से अनुरोध को बंद करने के बारे में सूचित किया जाएगा. अगर अनुरोध बंद हो जाता है या एचओएफ की अस्वीकृति के कारण खारिज कर दिया जाता है या प्रक्रिया के दौरान खारिज कर दिया जाता है, तो आवेदक को राशि वापस नहीं की जाएगी.

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