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गलत UPI खाते में चला गया पैसा तो करें ये काम, RBI ने बताया वापसी का तरीका

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
05/01/23
in टेक वर्ल्ड
गलत UPI खाते में चला गया पैसा तो करें ये काम, RBI ने बताया वापसी का तरीका
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अगर आप किसी को यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पैसे भेजते हैं. या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके रुपए ट्रांसफर करते हैं और आपसे किसी गलत खाते में पैसा चला जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसे एप्लिकेशन की ग्राहक सेवा से मदद ले सकते हैं और धनवापसी का अनुरोध कर सकते हैं. यदि भुगतान प्रणाली आपकी समस्या का समाधान करने में विफल रहती है, तो आप डिजिटल लेनदेन के लिए आरबीआई (Reserve Bank Of India) के लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं.

बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने लेन-देन करने के तरीके में क्रांति ला दी है. उन्होंने ज्यादातर मामलों में एक क्यूआर कोड को स्कैन करने और राशि को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने की अनुमति देकर ज्यादातर मामलों में नकदी का उपयोग करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है. आजे के समय में सड़क के किनारे के विक्रेताओं से लेकर बड़े कारोबारियों तक, UPI अब भारत में सर्वव्यापी हो गया है, क्योंकि इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लेन-देन में आसानी होती है.

आसानी से कर सकते हैं वसूली
UPI एक सुरक्षित भुगतान प्रणाली आपकी ओर से की गई गलतियां कभी-कभी आपके पैसों के नुकसान का कारण बन सकती हैं. आपने गलत UPI आईडी दर्ज करके और गलती से किसी और के बैंक खाते में पैसे भेजने की समस्याओं का सामना किया होगा. ज्यादातर लोग ऐसी स्थितियों में घबरा जाते हैं लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार आप सही कदम उठाकर हस्तांतरित राशि की आसानी से वसूली कर सकते हैं.

आरबीआई ने कही ये बात
आरबीआई का कहना है कि डिजिटल सेवाओं के जरिए अनजाने में हुए लेन-देन के मामले में पीड़ित व्यक्ति को पहले इस्तेमाल की गई भुगतान प्रणाली में शिकायत दर्ज करनी चाहिए. आरबीआई के अनुसार, वह “योजना के खंड 8 के तहत निर्दिष्ट शिकायत के आधार पर कवर की गई कुछ सेवाओं में कमी के लिए योजना में परिभाषित प्रणाली प्रतिभागियों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है. अगर पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसे एप्लिकेशन की ग्राहक सेवा द्वारा आपकी मदद नहीं की जाती है तो आप आरबीआई के लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं.

इस स्थिति में की जाती है शिकायत
बता दें कि शिकायत तब दर्ज की जा सकती है जब भुगतान प्रणाली यूपीआई, भारत क्यूआर कोड और अन्य के माध्यम से भुगतान लेनदेन से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करती है, जैसे कि लाभार्थियों के खाते में धनराशि जमा करने में विफलता या उचित समय के भीतर राशि वापस करने में विफलता आदि. जब लाभार्थी के खाते में गलत तरीके से धनराशि स्थानांतरित की जाती है तो कोई भी लोकपाल से शिकायत कर सकता है.

 

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