स्‍कूल ड्रेस में पार्क, मॉल, रेस्‍टोरेंट के अंदर एंट्री पर बैन, योगी सरकार का फैसला

स्कूली छात्रों और छात्राओं को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। अब यूपी में 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को स्कूल ड्रेस में मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये आदेश जारी किया है। इस फैसले के मुताबिक अब स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे घूमने के लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।

डॉ. शुचिता चतुर्वेदी के जारी किए गए पत्र में कहा गया है, ‘आयोग के संज्ञान में ऐसी बातें सामने आईं हैं कि आए दिन स्कूली छात्र-छात्राएं अपनी क्लास बंक करके सार्वजनिक स्थलों पर घूमने-फिरने चले जाते हैं। ऐसे में कभी भी किसी भी बच्चे के साथ अप्रिय घटनाएं होने के ज्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं इस वजह से आयोग ने ये पत्र जारी किया है।

18 वर्ष तक के बच्चों का संज्ञान आयोग लेता है
डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि मैं खुद एक सामाजिक महिला हूं और मुझे हमेशा बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में जब मैंने कई सार्वजनिक जगहों पर स्कूल ड्रेस में बच्चों को देखा तो लोगों से उनके बारे में पूछा। लोगों ने इसके जवाब में मुझे बताया कि ये स्कूली बच्चे हैं और स्कूल बंक करके बाहर घूमने निकल गए हैं। तो इस पर हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये फैसला लिया है। चूंकि जीरो से 18 साल के बच्चों का संज्ञान आयोग लेता है इसलिए हमने इस बात को संज्ञान में लिया है।

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